किसानो के लिए सामाजिक सुरक्षा चक्र
किसानो के लिए सामाजिक सुरक्षा चक्र "प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना”
प्रिय किसान भाइयो आज इस लेख में आप जानेंगे एक ऐसी योजना के बारे में जो किसानो को देगी सामाजिक सुरक्षा। केंद्र द्वारा किसानो के हित में अनेको योजनाए चलायी जा रही है उन्हीं योजनाओं में से एक योजना है प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना जो किसानो के भविष्य को सुरक्षित, सक्षम और बेहतर बनाएगी। वर्तमान में इस योजना से जुड़ने के लिए किसानों के लिए पंजीकरण की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। इस योजना के माध्यम से सरकार किसानों को क्या लाभ दे रही है और इस योजना से कैसे जुड़ा जा सकता है यह सब आपको इस लेख में मिलेगा।
योजना : सरकार ने देश के सभी भूधारक लघु और सीमांत किसानो के लिए के लिए "प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना" (पीएम-केएमवाई)", नामक वृद्धावस्था पेंशन योजना शुरू की है जो एक स्वैच्छिक और अंशदायी पेंशन योजना है और इसमें शामिल होने की आयु 18 से 40 वर्ष है।
लाभ : सरकार की और से किसानो के लिए अनेक योजनाए चलायी जा रही है फिर भी किसानो के लिए एक सामाजिक सुरक्षा कवच की जरूरत महसूस की गई क्योंकि वृद्धावस्था मे अधिकांश किसानो की आजीविका के साधन नहीं रह जाते। खेती बाडी के लिए खेतों में कडी मेहनत करनी होती है जो उनकी उम्र की इस अवस्था में कठिन होता है। यह समस्या लघु और सीमांत (वह किसान जिसके पास भू-अभीलेख के अनुसार 2 हेक्टेयर तक कृषि योग्य भूमि है) किसानो के लिए और भी बडी होती है, क्योंकि उनके पास बुढापे के लिए बेहद कम या शून्य बचत होती है। इस योजना के अंतर्गत सभी भूधारक लघु और सीमांत किसानो (पुरुष एवं स्त्री दोनों) के लिए 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर 3000 रूपए की एक सुनिश्चित पेंशन की व्यवस्था की गई है।
पंजीयन एजेंसी : सामान्य सेवा केंद्र (कॉमन सर्विस सेंटर)
प्रवेश के लिए आयु : 18 से 40 वर्ष
पात्रता : देश के सभी लघु और सीमांत किसान जिनकी आयु 18 से 40 वर्ष है और जो अपात्रता के मापदंडो के दायरे में नहीं है इस योजना में शामिल होकर इसका लाभ प्राप्त करने के पात्र हैं।
अपवर्जन : निम्नलिखित श्रेणी के किसानो को अपवर्जन मानदंडो के तहत रखा गया है :
- राष्ट्रिय पेंशन योजना, कर्मचारी राज्य बीमा निगम योजना, कर्मचारी निधि संगठन योजना, आदि जैसी किसी अन्य सांविधिक सामाजिक सुरक्षा योजना के दायरे में शामिल लघु और सीमांत किसान।
- वे किसान जिन्होंने श्रम और रोजगार मांत्रालय द्वारा संचालित प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना (पीएम-एसवाईएम) के लिए विकल्प चुना है।
- वे किसान जिन्होंने श्रम और रोजगार मांत्रालय द्वारा संचालित प्रधानमंत्री लघु व्यपार मानधन योजना (पीएम-एलवीएम) के लिए विकल्प चुना है।
- इसके अतिरिक्त उच्चतर आर्थिक स्थिति वाले निम्नलिखित श्रेणियों के लाभग्राही भी योजना में लाभ प्राप्त करने के लिए पात्र नहीं होंगे।
(1) सभी संस्थागत भूधारक
(2) भूतपूर्व और वर्तमान संवैधानिक पद धारक
(3) भूतपूर्व और वर्तमान मंत्री/राज्यमंत्री, भूतपूर्व और वर्तमान लोकसभा/राज्यसभा/ राज्य विधानसभाओां/राज्य विधान परिषदों के सदस्य और भूतपूर्व और वर्तमान नगर निगमों के मेयर, भूतपूर्व और वर्तमान जिला पंचायतो के अध्यक्ष।
(4) केंद्र/राज्य सरकार के मंत्रालयों/कार्यालयों/विभागों और उनकी क्षेत्र इकाइयों, केंद्र या राज्य सार्वजानिक क्षेत्र उपक्रमों और संबद्ध कार्यालयों/ सरकार के अधीन स्वायत्तशासी संस्थाओं के सभी सेवारत अथवा सेवानिवृत अधिकारी और कर्मचारी और साथ ही स्थानीय निकायों के नियमित कर्मचारी (जिनमे बहुकृत्यक कर्मचारी और चतुर्थ श्रेणी समूह "घ" कर्मचारी शामिल नहीं है।
(5) वे सभी व्यक्ति जिन्होंने पिछले मूल्यांकन वर्ष में आयकर का भुगतान किया है।
(6) डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, चार्टर्ड अकाउंटेंट, वास्तुकार जैसे पेशेवर जो पेशेवर निकायों में पंजीकृत हैं और निजी प्रैक्टिस के द्वारा अपना पेशा चला रहे हैं।
नोट : असत्य स्वतः घोषणा के मामले में हितग्राही योजना के तहत लाभ प्राप्त करने का पात्र नहीं होगा।
मासिक अंशदान : हितग्राही की आयु के अनुसार 18 वर्ष की आयु पर 55 रुपये न्यूनतम से लेकर 40 वर्ष की आयु पर अधिकतम 200 रुपये है।
प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के लिए जरुरी दस्तावेज
स्थानीय प्रमाण पत्र : यह योजना कानूनी रूप से भारत के निवासियों के लिए शुरू की गई है, इसलिए उन्हें जारी किये गये स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र की कॉपी की आवश्यकता पड़ सकती है।
आयु प्रमाण पत्र : आयु निर्धारण के लिए आवेदकों को अपने आयु का प्रमाण देना भी आवश्यक है।
खसरा एवं पावती : किसानों खसरा एवं पावती (ऋण पुस्तिका) की फोटोकॉपी जमा करनी होगी, जिसके माध्यम से यह निश्चित हो सकेगा कि वह लघु और सीमांत किसान है।
आधार कार्ड : जब आप इस योजना में शामिल होने के लिए आवेदन करने के लिए जायेंगे, तब आपका मुख्य दस्तावेज आधार कार्ड होगा है जोकि आपकी पहचान के लिए होगा.
बैंक खाते की पासबुक : इस योजना में नकद में लेनदेन नहीं किया जाना है, जो भी लेनदेन होगा सब बैंक के माध्यम से किया जायेगा इसलिए आवेदक को अपने बैंक खाते की जानकारी देने के लिए बैंक पासबुक की आवश्यकता होगी।
दो फोटो ग्राफ : दो पासपोर्ट आकर के फोटो
प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना आवेदन की प्रक्रिया
पीएम किसान मानधन योजना के अंतर्गत पंजीकरण की प्रक्रिया आरम्भ हो चुकी है। इस योजना के आवेदन देश के सभी कॉमन सर्विस सेंटर में किये जा सकते है। पात्र हितग्राही वहां जाकर इस योजना के लिए अपना पंजीकरण कर सकते है।
1. आवेदन करने के लिए पात्र किसान अपने सभी दस्तावेजों के साथ अपने क्षेत्र के कॉमन सर्विस सेंटर में जायें।
2. कॉमन सर्विस सेंटर पर पहुंचने के बाद संचालक को बताएं की आप प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के लिए रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं।
3. कॉमन सर्विस सेंटर संचालक आवेदक से उनके दस्तावेज लेकर यह पुष्टि करेंगे कि वह इस योजना में पंजीकरण के लिए पात्र है अथवा नहीं।
4. पुष्टि होने के पश्चात् कॉमन सर्विस सेंटर के संचालक योजना का डिजिटाइज्ड आवेदन फॉर्म खोलकर आवेदक की ओर से उनकी सभी जानकारी भरकर फॉर्म जमा कर देंगे। इस प्रकार इस योजना में शामिल होने एवं लाभ प्राप्त करने के लिए पंजीकरण की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी।
5. इस योजना के पंजीकरण के लिए आवेदकों से कोई भी आवेदन शुल्क नहीं लिया जाना है। लेकिन उन्हें कॉमन सर्विस सेंटर से प्राप्त होने वाली सेवा के लिए नियमानुसार छोटा सा शुल्क देना पड़ सकता है।
6. आवेदन प्रक्रिया पूरी हो जाने के बाद, हितग्राही को पेंशन कार्ड दिया जायेगा, जिसमें एक यूनिक पेंशन आईडी नंबर लिखा होगा। जिसे आपको सम्हाल कर रखना है।
प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना में ऑनलाइन आवेदन कैसे करें
1. केंद्र सरकार ने इस योजना में आवेदन करने के लिए प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना पोर्टल लांच किया है। आप इस लिंक https://pmkmy.gov.in/ पर क्लिक करें।
2. इस पर क्लिक करने के बाद नयी विंडो खुलेगी और आपको दाहिनी ओर एक बटन दिखाई देगा जिसमे लिखा होगा “क्लिक हियर टू एप्लाई नाउ”, आप उस पर क्लिक करें।
3. अब आपके सामने स्क्रीन पर 2 विकल्प आएंगे पहला स्वयं से (मोबाइल नंबर और OTP तथा दूसरा कॉमन सर्विस सेण्टर से। हम स्वयं पंजीकरण करना चाहते है इसलिए पहला विकल्प चुनेंगे।
4. नयी विंडो खुलने के बाद अपना मोबाइल नंबर डालकर प्रोसीड बटन पर क्लिक करें।
5. अब स्क्रीन पर एक बॉक्स दिखाई देगा जिसमे कुछ जानकरी मांगी जाएगी उसकी पूर्ति करें और जनरेट ओटीपी पर क्लिक करें।
6. मोबाइल नंबर पर मिलने वाले ओटीपी को बॉक्स में डालकर प्रोसीड बटन पर क्लिक करने पर पोर्टल के डैशबोर्ड खुलेगा।
7. डैशबोर्ड में ऊपर एनरोलमेंट मेनू दिखेगा उस पर क्लिक करें, खुलने वाली सूचि से प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना का चयन कर उस पर क्लिक करें
8. अब आपके सामने एक फॉर्म खुलेगा उसमे सभी जानकारी भरकर सबमिट बटन पर क्लिक करें। इससे आपका पंजीकरण पूरा हो जायेगा और आपको स्क्रीन पर एक सब्सक्राइबर आईडी दिखाई देगी। यह आपकी सब्सक्राइबर आईडी होगी जिसे सुरक्षित रखलें।